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ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे के पूर्व जुमे की नमाज में उमड़ी भीड़

  • सर्वे को लेकर परिसर में सुरक्षा का व्यापक प्रबंध, पुलिस बल के साथ सीपी भी मौके पर डटे

वाराणसी। न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार अपरान्ह श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम होगा। इसको लेकर परिसर सहित आसपास के इलाके में गहमागहमी बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया है। खुद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश चौक थाने में मौजूद रह सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे है।

सर्वे के पहले ही मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए उमड़ी भारी भीड़ को देख प्रशासन सतर्क है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ईद के नमाज में भी इतनी भीड़ नही जुटी थी। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चौक चित्रा सिनेमा के पास से नमाजी कड़ी धूप में कतारबद्ध रहे। इस दौरान एक मुस्लिम महिला ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के समीप नमाज पढ़ना शुरू किया तो हड़कम्प मच गया। पुलिस कर्मियों ने महिला को वहां से किसी तरह हटाया। उधर,अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वीडियोग्राफी कराए जाने के न्यायालय के फैसले का विरोध किया है। न्यायालय ने कमीशन बैठाकर छह व सात मई की तिथि वीडियोग्राफी कराने के लिए तय की है।

बताते चले, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र सर्वे करेंगे। वकील कमिश्नर के साथ मौके पर पक्ष व विपक्ष से 36 सदस्य भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली की राखी सिंह सहित पांच अन्य की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में वाद दाखिल कर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन व 1991 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए आदि विश्वेश्वर परिवार के सभी विग्रहों को यथास्थिति में रखने की मांग की गई है।

सुनवाई के क्रम में आठ अप्रैल 2022 को अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। कोर्ट कमिश्नर ने 19 अप्रैल को सर्वे करने की तिथि से अदालत को अवगत कराया। इससे एक दिन पहले 18 अप्रैल को जिला प्रशासन ने शासकीय अधिवक्ता के जरिए याचिका दाखिल कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ पर रोक लगाने की मांग की। 19 अप्रैल को दूसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोकने की गुहार लगायी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। 20 अप्रैल को निचली अदालत ने भी सुनवाई पूरी की। 26 अप्रैल को निचली अदालत ने ईद के बाद सर्वे की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। आदेश के तहत कोर्ट कमिश्नर आज सर्वे करेंगे।

Yuva Media

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