राष्ट्र-राज्य

नीट पीजी आरक्षण मामला, 8 लाख आय सीमा पर अड़ी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार, 05 जनवरी 2022 को सुनवाई करेगा. ईडब्ल्यूएस कोटा पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस से मामले की सुनवाई जल्द करने की मांग की थी. ताकि मेडिकल पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन (Medical PG admission) के लिए नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमणा ने कहा कि तीन जजों की बेंच ही द्वारा ही इस मामले को सुना जा सकता है. कोर्ट ने कहा है कि तीन सदस्यीय पीठ बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी.

बता दें कि केंद्र सरकार नीट पीजी में आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण (NEET PG EWS reservation) के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा लागू करने के अपने निर्णय पर ही कायम है. सरकार का कहना है कि ‘तीन सदस्यों के पैनल की सिफारिश पर नीट पीजी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ 8 लाख रुपये या इससे कम सालाना पारिवारिक आय वाले उम्मीदवारों को दिया जाएगा.’ केंद्र सरकार के अनुसार, पैनल ने कहा है कि ‘पारिवारिक आय एक परिवार की सालाना 8 लाख रुपये की आय की सीमा ज्यादा नहीं लगती. ध्यान देना चाहिए कि इस आय सीमा में सैलरी के अलावा खेती से होने वाली आय भी शामिल है.’

हालांकि पैनल ने सुझाव दिया है कि ‘आय के अलावा जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन है, उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटा से बाहर किया जा सकता है.’ बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की आय सीमा पर पुनर्विचार कर सकते हैं. जिसके बाद अब केंद्र ने टॉप कोर्ट में पैनल के सुझाव के आधार पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

गौरतलब है कि मेडिकल पीजी कोर्स एडमिशन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 06 जनवरी 2022 से पहले नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling) शुरू करने का आश्वासन दिया है. लेकिन नीट पीजी 2021 में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर अब भी कुछ विवाद सुलझने बाकी हैं. मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लंबित है. वहीं नीट पीजी 2021 बैच में अब तक 8 महीने की देरी पहले ही हो चुकी है. इससे देशभर में डॉक्टर्स की कमी हो रही है. जल्द काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने बीते दिनों हड़ताल भी किए.

Yuva Media

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