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योगी सरकार ने निगमों और PSU’s के कर्मचारियों को दिया डीए का तोहफा, जारी हुआ आदेश

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है. इसके लिए कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे थे. वहीं राज्य सरकार के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया. राज्य सरकार के इस आदेश से लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

जानकारी के मुताबिक निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में जिन अधिकारियों-कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, उन्हें 1 जुलाई, 2021 से मूल वेतन का 28 प्रतिशत डीए दिया जाएगाय इसके साथ ही 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि में मूल वेतन का 17 डीए देय होगा. इसी तरह जिन लोगों का वेतनमान 1 जनवरी, 2016 से संशोधित नहीं किया गया है, उन्हें 1 जुलाई, 2021 से मूल वेतन का 189 प्रतिशत डीए देय होगा. जबकि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 164 प्रतिशत रहेगी. हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि डीए केवल उन उद्यमों के लिए स्वीकार्य होगा जिनकी आंतरिक क्षमता ऐसी है कि वे अतिरिक्त व्यय वहन कर सकते हैं.

कर्मचारियों को मिलेगा 28 फीसदी डीए

योगी सरकार ने पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान किया था. लेकिन ये फैसला पीएसयू और निगमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं था. वहीं अब राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) 28 फीसद की बढ़ी दर पर देने का आदेश जारी किया है.

यूपी में दो बार मिलेगा राशन

राज्य में अब राशन कार्ड धारकों को दो बार राशन दिया जाएगा. राज्य के 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को हर माह दो बार मुफ्त राशन देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है. केंद्र सरकार ने पीएमजीकेवाई के तहत होने वाले निशुल्क राशन वितरण अभियान को भी मार्च तक बढ़ा दिया है. वहीं राज्य सरकार द्वारा एक किलो चना/दाल, खाद्य तेल और नमक भी निशुल्क दिया जाएगा. जबकि राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा राशन गरीबों को मिलता रहेगा.

Yuva Media

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