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फाइनेंशियल कैलेंडर: याद कर लें ये 4 तारीख, KYC अपडेट करने और सालाना रिटर्न भरने का बाद में नहीं मिलेगा मौका

फाइनेंशियल प्लानिंग (financial planning) कर रहे हैं तो कुछ जरूरी तारीखों को याद कर लें. हो सके तो इन जरूरी तारीखों को कहीं नोट करके रख लें. इससे आपको वित्तीय मामलों के काम निपटाने में आसानी होगी. अगर अंतिम तारीख निकल जाए और आपने उस काम को नहीं निपटाया तो भारी परेशानी खड़ी हो सकती है. हो सकता है आपको जुर्माना भरना पड़े. हम यहां 4 अहम तारीखों का जिक्र करेंगे जो कि किसी न किसी जरूरी काम की डेडलाइन है. इन तारीखों को ध्यान रखते हुए काम निपटाना है. ये 4 तारीख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल (tax audit report) करने, जीएसटी सालाना रिटर्न भरने, आईटीआर फाइल करने, केवाईसी अपडेट (KYC update) कराने और आधार को पैन से लिंक कराने से जुड़ी हैं. संशोधित आईटीआर भरने की तारीख भी इसी में है. ये सभी काम वित्तीय लिहाज से जरूरी हैं, इसलिए डेडलाइन को पार नहीं होने देना है. ये रिपोर्ट आपको ऐसे काम समय पर निपटाने में मदद करेगी.

दरअसल, काम के लिहाज से तारीखों को बांटे तो ये 6 होंगी, लेकिन 31 मार्च को तीन जरूरी की डेडलाइन है, इसलिए इस तारीख को एक ही मान कर चल रहे हैं. जिन तारीखों के बारे में हम यहां जिक्र करेंगे उनमें 15 फरवरी, 28 फरवरी, 15 मार्च और 31 मार्च है. ये तीनों तारीख अपने आप में अहम हैं और कोई न कोई बड़े काम इस दिन तक या उससे पहले निपटाने हैं. अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है.

1-15 फरवरी

15 फरवरी, 2022 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख है. पहले इसकी तारीख 15 जनवरी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया. 15 फरवरी तक बिना जुर्माने के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की जा सकती है. उधर आईसीएआई ने नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी का हवाला देते हुए जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने के लिए 31 मार्च तक वक्त मांगा है. इस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जे बी महापात्र को एक ज्ञापन दिया है.

2-28 फरवरी

28 फरवरी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तारीख है. यानी इस तारीख के पहले उस दिन तक जीएसटी की सालाना रिपोर्ट फाइल करना जरूरी है. अगर डेडलाइन निकल जाए तो जुर्माना देना होगा.सरकार ने दिसंबर महीने में सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 2 महीने के लिए बढ़ा दी थी. पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2021 थी. अब यह डेडलाइन 28 फरवरी है. सीबीआईसी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9सी के रूप में सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट को 28 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे.

3-15 मार्च

15 मार्च ऑडिट रिपोर्ट मामले में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख है. यह रिटर्न आम लोग नहीं भरते बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए होता है. अभी हाल में सरकार ने इसकी अंतिम तारीख को 15 मार्च तक बढ़ाया है. यह नई तारीख असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए है. इसका अर्थ हुआ कि कॉरपोरेट टैक्सपेयर 15 मार्च तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यह तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिए 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न जमा कराने की समयसीमा बढ़ाई गई है. कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी.

4-31 मार्च

31 मार्च की डेडलाइन तक कई जरूरी काम निपटाए जाने हैं. पहला, बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी अपडेट कराने की आखिरी तारीख है. 31 मार्च तक बैंक खाते में केवाईसी को जरूर अपडेट करा दें, बाद में मौका नहीं मिलेगा. इसकी तारीख पहले ही कई बार बढ़ चुकी है. इसी तरह 31 मार्च ही आधार को पैन से लिंक कराने की अंतिम तारीख निर्धारित है. पैन और आधार को लिंक कराना कई मायनों में जरूरी हो गया है. ईपीएफ खाते में अगर इन दोनों की लिंकिंग न हो तो पैसे जमा करने या पासबुक देखने में असुविधा होगी. इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देरी से या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है.

Yuva Media

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